Telangana HC ने नलगोंडा नगर निगम के अधिकारियों की निष्क्रियता पर फटकार लगाई

Update: 2025-06-13 08:39 GMT
Telangana तेलंगाना: तेलंगाना उच्च न्यायालय Telangana High Court के न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी ने गुरुवार को नलगोंडा नगर आयुक्त द्वारा दो साल पहले जारी किए गए विध्वंस आदेश को लागू करने में नगर निगम अधिकारियों की विफलता पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की।अदालत नलगोंडा के गोलागुडा रोड निवासी केमा रामुलम्मा द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कथित तौर पर स्वीकृत सीमाओं का उल्लंघन करके गोगुला रवि कुमार द्वारा किए गए एक अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। न्यायाधीश ने कहा कि केवल बिजली और पानी की आपूर्ति को काट देना वैध विध्वंस का विकल्प नहीं है और इस बात पर जोर दिया कि अनधिकृत निर्माणों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए।
मोहन बाबू की निरस्तीकरण याचिका पर शिकायतकर्ता को हाईकोर्ट का नोटिस
तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के लक्ष्मण ने जांच अधिकारी को अनुभवी अभिनेता मंचू मोहन बाबू के खिलाफ दायर आपराधिक मामले में शिकायतकर्ता पत्रकार मुप्पीदी रंजीत को नोटिस देने का निर्देश दिया है। यह निर्देश मोहन बाबू द्वारा दायर निरस्तीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें मामले को खारिज करने की मांग की गई थी। 10 दिसंबर, 2024 को रंजीत पर कथित हमले के बाद अभिनेता पर हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर आरोप लगे हैं। यह घटना कथित तौर पर हैदराबाद के जलपल्ली में मोहन बाबू के आवास पर उनके बेटे, अभिनेता मांचू मनोज के साथ हुए झगड़े के दौरान हुई थी। मोहन बाबू के खिलाफ गंभीर आरोपों का हवाला देते हुए पहाड़ी शरीफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। न्यायमूर्ति लक्ष्मण ने जांच अधिकारी को जांच की प्रगति पर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।
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