Telangana HC ने सरकार को फार्मा सिटी योजनाओं पर स्पष्टता देने का आदेश दिया

Update: 2024-09-07 08:52 GMT
Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय Telangana High Court ने शुक्रवार को राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को यह बताने का अंतिम मौका दिया कि राज्य सरकार रंगारेड्डी जिले के याचारम मंडल में प्रस्तावित फार्मा सिटी के साथ आगे बढ़ने का इरादा रखती है या नहीं। अदालत ने पूछा कि अगर सरकार प्रस्ताव वापस ले लेती है, तो वह किसानों से अधिग्रहित भूमि का क्या करेगी। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को 20 सितंबर तक अदालत में ब्योरा जमा करना है।
तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के. लक्ष्मण याचारम मंडल Justice K. Laxman Yacharam Mandal के मेडिपल्ली के किसानों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिन्होंने शिकायत की थी कि राजस्व अधिकारी उनकी भूमि तक पहुँचने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। उच्च न्यायालय ने 2023 में फार्मा सिटी के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए जारी अधिसूचना को रद्द करने के आदेश जारी किए थे। भूमि मालिकों ने कहा कि इसके बावजूद अधिकारी उन्हें राजस्व अभिलेखों में भूमि का ब्योरा दर्ज करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं और इस प्रकार उन्हें कृषि इनपुट और ऋण सहायता के साथ-साथ पूर्ण स्वामित्व अधिकारों तक पहुँच से वंचित कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील रवि कुमार ने शुक्रवार को अदालत के समक्ष मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के प्रेस बयान पेश किए, जिसमें कहा गया था कि फार्मा सिटी नहीं बनाई जाएगी। उन्होंने कांग्रेस का चुनावी घोषणापत्र भी दिखाया, जिसमें बीआरएस सरकार की फार्मा सिटी योजना को रद्द करने का वादा किया गया था।
सरकार की विशेष वकील अदेपु दिव्या ने कहा कि अधिकारियों ने उन्हें निर्देश दिया था कि फार्मा सिटी की जगह पर लाइफ साइंसेज पार्क बनाया जाएगा। अदालत ने राजस्व प्रमुख सचिव को जवाबी हलफनामे में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया।
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