तेलंगाना हाई कोर्ट ने सरूरनगर झील में मच्छर रोधी उपाय करने का आदेश दिया

Update: 2026-04-13 01:16 GMT

हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने अधिकारियों को सरूरनगर झील में जलकुंभी और उससे होने वाले मच्छरों के खतरे को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया है।

जस्टिस एनवी श्रवण कुमार, सैदाबाद की सरस्वती नगर कॉलोनी में रहने वाली डी कीर्ति किरण की रिट पिटीशन पर सुनवाई कर रहे थे।

पिटीशनर ने यह बताने की मांग की कि 25 मार्च, 2026 को उनके रिप्रेजेंटेशन – जिसमें जलकुंभी हटाने, फॉगिंग और एंटी-लार्वल उपायों की मांग की गई थी – पर अधिकारियों का कोई कार्रवाई न करना गैर-कानूनी है और संविधान के आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन है।

पिटीशनर ने कहा कि झील में महीनों से बहुत ज़्यादा पानी जमा था, जिससे मच्छरों के पनपने की जगह बन गई और इलाका रहने लायक नहीं रहा। उन्होंने बताया कि बार-बार शिकायतों और असेंबली में लोकल MLA के सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के बावजूद कोई असरदार एक्शन नहीं लिया गया।

 

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