HYDERABAD हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय Telangana High Court ने कामारेड्डी जिले के बिचुकुंडा मंडल के खडगाम-शेतलूर उपनगरों में बड़े पैमाने पर अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति जे श्रीनिवास राव की खंडपीठ ने बिचुकुंडा मंडल के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ए प्रकाश के पत्र को जनहित याचिका में बदल दिया और इसे सुनवाई के लिए ले लिया।
याचिकाकर्ता ने कहा कि अवैध खनन गतिविधियां बेरोकटोक जारी Illegal mining activities continue unabated हैं। इन गतिविधियों से कथित तौर पर सरकारी खजाने को प्रतिदिन 20-30 लाख रुपये का अनुमानित नुकसान हो रहा है। पत्र में कहा गया है कि खडगाम-शेतलूर उपनगरों में छह खदानों में रेत खनन के लिए पिछली बीआरएस सरकार द्वारा दी गई अनुमति लंबे समय से समाप्त हो चुकी है।
पत्र की विषय-वस्तु की समीक्षा करने के बाद पीठ ने खान एवं भूविज्ञान, राजस्व, गृह और परिवहन विभागों के प्रधान सचिवों, टीएसएमडीसी के एमडी, कामारेड्डी जिले के जिला कलेक्टर और एसपी को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया गया है।