Telangana HC ने SRDP-KBR पार्क मामले में पक्षकारों को समय दिया

SRDP-KBR पार्क मामले में पक्षकारों को समय दिया

Update: 2026-04-01 03:01 GMT
Hyderabad: तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जी.एम. मोहिउद्दीन ने मंगलवार को KBR पार्क के आसपास स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान (SRDP) के काम और इको-सेंसिटिव ज़ोन से जुड़े मामलों से जुड़ी कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। जियोग्राफिक रेफरेंस
इन मामलों का ज़िक्र याचिकाकर्ताओं के वकील ने बिना बारी के किया, जिन्होंने कोर्ट को बताया कि KBR पार्क इलाके में और उसके आसपास फुटपाथ पर कंस्ट्रक्शन का काम बिना रुके जारी है, जबकि 2020 का इको-सेंसिटिव ज़ोन नोटिफिकेशन अभी भी चुनौती के अधीन है।
राज्य की ओर से पेश हुए एडवोकेट जनरल ने इन घटनाक्रमों को देखते हुए अपडेटेड निर्देश पाने के लिए समय मांगा। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने भी और सबूत रिकॉर्ड पर रखने के लिए समय मांगा, जिसमें और हलफनामे दाखिल करने की संभावना भी शामिल है।
बेंच ने दलीलों पर ध्यान देते हुए सभी पार्टियों को समय दिया। इसने याचिकाकर्ताओं को इको-सेंसिटिव ज़ोन के बफर ज़ोन के अंदर कौन सी गतिविधियां मना हैं, रेगुलेट हैं या जिनकी इजाज़त है, इस बारे में और रिसर्च करने की भी इजाज़त दी।
ये PILs SRDP के तहत फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन की लीगैलिटी, KBR पार्क के आसपास बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई, और एनवायरनमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट के तहत जारी इको-सेंसिटिव ज़ोन नोटिफिकेशन की वैलिडिटी को बड़े पैमाने पर चुनौती देती हैं। मामले को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट करते हुए, कोर्ट ने बैच को 5 मई, 2026 तक के लिए टाल दिया।
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