हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने मंगलवार को वाईएस विवेकानंद रेड्डी मर्डर केस के आरोपी वाईएस भास्कर रेड्डी को कंडीशनल बेल दे दी, जिससे वह सख्त शर्तों के साथ अपने होम स्टेट आंध्र प्रदेश जा सकेंगे।
जस्टिस के सुजाना ने भास्कर रेड्डी की उस पिटीशन पर सुनवाई करते हुए यह ऑर्डर दिया, जिसमें आंध्र प्रदेश जाने के लिए बेल की शर्तों में ढील देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने साफ किया कि आरोपी मर्डर केस से जुड़ी चल रही इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरह से दखल नहीं देगा।
कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक, भास्कर रेड्डी को अपनी ट्रैवल डिटेल्स, जिसमें उनके रहने की जगह और कॉन्टैक्ट नंबर शामिल हैं, अपनी ट्रैवल से कम से कम 72 घंटे पहले CBI इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और संबंधित लोकल स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) को देनी होंगी।