तेलंगाना हाई कोर्ट ने MLA दलबदल मामले में जवाब देने के लिए आखिरी तीन हफ़्ते दिए
हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने गुरुवार को 10 BRS MLAs के खिलाफ अयोग्यता की याचिकाओं पर स्पीकर के फैसले को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं के एक बैच में जवाब देने वालों को अपने काउंटर-एफिडेविट दाखिल करने के लिए आखिरी तीन हफ्ते का समय दिया। इन MLAs पर सत्ताधारी कांग्रेस में शामिल होने का आरोप है। कोर्ट ने जवाब देने वालों को अगली सुनवाई की तारीख तक ओरिजिनल बर्खास्तगी ऑर्डर पेश करने का भी निर्देश दिया।
याचिकाओं में उन MLAs के खिलाफ अयोग्यता की अर्जी खारिज करने के स्पीकर के आदेश को चुनौती दी गई है, जिन पर BRS टिकट पर चुने जाने के बाद पाला बदलने का आरोप है।
चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जीएम मोहिउद्दीन की बेंच ने स्पीकर और उन MLAs को, जिन्होंने अभी तक अपने जवाब दाखिल नहीं किए हैं, तीन हफ्ते के अंदर ऐसा करने का निर्देश दिया।
स्पीकर और बाकी MLAs के जवाब दाखिल करने के बाद मामले पर सुनवाई होगी।