तेलंगाना हाई कोर्ट ने रायदुर्ग ज़मीन की नीलामी पर रोक लगाने से इनकार किया
हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने रंगारेड्डी ज़िले के रायदुर्ग में सरकारी ज़मीन की प्रस्तावित नीलामी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में नाकाम रहे कि विवादित ज़मीन पर अपने कथित अधिकारों से जुड़ी कोई कार्यवाही 'लैंड रिफॉर्म्स ट्रिब्यूनल' (LRT) के सामने लंबित है।
कोर्ट हैदराबाद की रमादेवी और अन्य लोगों की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने रायदुर्ग में सर्वे नंबर 83/1 और 83/पार्ट में 11.12 एकड़ ज़मीन पर अपने अधिकार का दावा किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने प्रॉपर्टी में दखल दिया और बुलडोज़र का इस्तेमाल करके उसकी बाउंड्री हटा दी। उन्होंने 21 और 28 अगस्त को होने वाली ई-नीलामी पर रोक लगाने की भी मांग की थी।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने नीलामी को एक हफ़्ते के लिए टालने की मांग की, यह कहते हुए कि अभी तक कोई बोली नहीं मिली है। हालांकि, कोर्ट ने प्रक्रिया रोकने से इनकार कर दिया।
राज्य और तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन (TGIIC) की ओर से पेश हुए सीनियर वकील एस. निरंजन रेड्डी और एडिशनल एडवोकेट-जनरल टेरा रजनीकांत रेड्डी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह कह चुका है कि सर्वे नंबर 83 में 53 एकड़ के बड़े हिस्से पर मालिकाना हक और भौतिक कब्ज़े से जुड़े सवालों का फ़ैसला रिट कार्यवाही में पक्के तौर पर नहीं किया जा सकता।