Telangana HC ने आपराधिक आरोपों वाले मेडिकल छात्र को पीजी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी
Hyderabad,हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने बुधवार, 8 जनवरी को एक पुराने फैसले को बरकरार रखा, जिसमें आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे मेडिकल छात्र डॉ. एमए सैफ अली को इस महीने होने वाली पीजी डिग्री (एमडी/एमएस) की नियमित परीक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति जे श्रीनिवास राव की पीठ कलोजी नारायण राव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की एक रिट अपील को संबोधित कर रही थी, जिसमें एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए पहले के फैसले को चुनौती दी गई थी।
एकल न्यायाधीश ने विश्वविद्यालय को 20 फरवरी, 2023 से 3 अक्टूबर, 2023 तक डॉ. सैफ अली की उपस्थिति दर्ज करने का आदेश दिया था, उस अवधि के दौरान जब उनका निलंबन विवाद में था। इस निलंबन को न्यायालय ने रद्द कर दिया था। डॉ. सैफ अली ने अपनी उपस्थिति को बहाल करने की मांग की, जो निलंबन के कारण कम हो गई थी। विश्वविद्यालय ने तर्क दिया कि उनकी पर्याप्त उपस्थिति की कमी ने उन्हें परीक्षाओं के लिए अयोग्य बना दिया। हालांकि, पीठ ने फैसला सुनाया कि प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों और नियामक दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण निलंबन आदेश अमान्य था। एकल न्यायाधीश के फैसले की पुष्टि करते हुए, अदालत ने फैसले को संशोधित करते हुए कहा कि डॉ. सैफ अली को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने से पहले, यदि विश्वविद्यालय या कॉलेज द्वारा आवश्यक समझा जाता है, तो उन्हें विशेष प्रशिक्षण से गुजरना होगा।