हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने बुधवार को BRS और BJP विधायकों की नौ रिट याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी। इन याचिकाओं में राज्य विधानसभा के स्पीकर के उस फ़ैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें कांग्रेस में शामिल होने वाले 10 BRS विधायकों के ख़िलाफ़ अयोग्यता की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।

कोर्ट गुरुवार दोपहर 2.15 बजे इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। चीफ़ जस्टिस अपारेश कुमार सिंह और जस्टिस GM मोहिउद्दीन की डिवीज़न बेंच ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की। इन याचिकाओं में स्पीकर के उन आदेशों को रद्द करने की मांग की गई है, जिनमें अयोग्यता की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।

BJP विधायक एलेटी महेश्वर रेड्डी की ओर से पेश सीनियर वकील के. विवेक रेड्डी ने खैराताबाद के विधायक दानम नागेंद्र से जुड़ी याचिका पर तर्क दिया कि स्पीकर ने अयोग्यता याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उनका अधिकार क्षेत्र सदन के भीतर सदस्य के आचरण तक ही सीमित है और सदन के बाहर की गतिविधियों पर लागू नहीं होता है।

वकील ने बताया कि स्पीकर ने यह भी कहा था कि अगर नागेंद्र कांग्रेस में शामिल भी हो जाते हैं, तो इससे BRS पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा और पार्टी ने उनके आचरण को स्वीकार कर लिया है। जस्टिस अपारेश कुमार सिंह ने इस तर्क पर सवाल उठाया और पूछा कि अगर स्पीकर का मानना ​​था कि वह केवल सदन के भीतर सदस्यों के आचरण की जांच कर सकते हैं, तो मामले को गवर्नर के पास क्यों नहीं भेजा गया।

 

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