Hyderabad,हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी ने शुक्रवार, 10 जनवरी को एक अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें राज्य सरकार को सार्वजनिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित किए बिना सुबह-सुबह फिल्म स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया गया। यह निर्णय कंचनबाग के जी भरत राज द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान आया, जिन्होंने फिल्म शो के समय के संबंध में सरकार की विरोधाभासी कार्रवाइयों पर चिंता जताई थी।
HC ने ‘गेम चेंजर’ के लिए मेमो पर सवाल उठाए
न्यायाधीश ने राज्य के 8 जनवरी के मेमो के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया, जिसमें राम चरण अभिनीत नई तेलुगु फिल्म ‘गेम चेंजर’ के लिए सुबह 4 बजे से स्क्रीनिंग की अनुमति दी गई थी, जबकि साथ ही लाभ शो के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। न्यायमूर्ति रेड्डी ने इस बात पर जोर दिया कि सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, उन्होंने कहा, “लोगों को सुबह 4 बजे सो जाना चाहिए, फिल्में नहीं देखनी चाहिए,” इस तरह की देर रात की स्क्रीनिंग के दौरान फिल्म देखने वालों, विशेष रूप से नाबालिगों के लिए होने वाले जोखिमों पर प्रकाश डाला। न्यायालय ने राज्य सरकार को अपने मेमो की समीक्षा करने का निर्देश दिया, जिसमें सीमित अवधि के लिए जल्दी शो और टिकट की कीमतों में वृद्धि की अनुमति दी गई थी। मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को निर्धारित की गई है।