Hyderabad.हैदराबाद: राज्य सरकार ने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों (दुकानों के अलावा) को व्यापार सुगमता के तहत 48 घंटे की साप्ताहिक कार्य अवधि की सीमा के अधीन प्रतिदिन 10 घंटे काम करने की अनुमति दी है। श्रम विभाग ने शनिवार को इस आशय का जीओ एमएस 282 जारी किया। आदेशों के अनुसार, कर्मचारी प्रतिदिन 10 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने के लिए ओवरटाइम मजदूरी के हकदार हैं।
किसी भी कर्मचारी को किसी भी दिन छह घंटे काम करने की अनुमति नहीं है, जब तक कि 30 मिनट का ब्रेक न दिया जाए। किसी प्रतिष्ठान में किसी कर्मचारी की कार्य अवधि इस तरह से व्यवस्थित की जानी चाहिए कि यह किसी भी दिन 12 घंटे से अधिक न हो। आदेश में कहा गया है कि यदि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो कंपनी को जारी छूट आदेश बिना किसी पूर्व सूचना के सरकार द्वारा रद्द कर दिए जाएंगे।
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