Telangana: सरकार ने इंट्रा-स्टेट ट्रांसफर पर लगी रोक हटाई, मई में खुलेगा ट्रांसफर विंडो

Update: 2026-04-21 11:17 GMT

Telangana तेलंगाना: तेलंगाना राज्य सरकार ने एक नए सरकारी आदेश (GO) के तहत राज्य के भीतर होने वाले इंट्रा-स्टेट ट्रांसफर पर लगी रोक को हटा दिया है। इसके साथ ही लंबे समय से प्रतीक्षित कर्मचारी स्थानांतरण प्रक्रिया को आधिकारिक मंजूरी मिल गई है।

सरकारी आदेश के अनुसार, ट्रांसफर प्रक्रिया के लिए एक निर्धारित विंडो 1 मई से 31 मई तक खुली रहेगी। इस अवधि के दौरान पात्र कर्मचारी अपने ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। नियमों के अनुसार, केवल वे कर्मचारी इस प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे जिन्होंने एक ही स्थान पर कम से कम तीन साल की सेवा पूरी कर ली है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से और निर्धारित नियमों के तहत ही पूरी की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभागों को सख्त दिशा-निर्देशों का पालन करने के आदेश दिए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता या पक्षपात की संभावना न रहे।

इस निर्णय को राज्य के हजारों कर्मचारियों के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है, जो लंबे समय से अपने स्थानांतरण का इंतजार कर रहे थे। कई कर्मचारी व्यक्तिगत और पारिवारिक कारणों से पोस्टिंग बदलने की मांग कर रहे थे, जिसे अब इस नई व्यवस्था के तहत पूरा करने का अवसर मिलेगा।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी होने के बाद कर्मचारियों को उम्मीद है कि वे आगामी शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से पहले अपनी नई पोस्टिंग पर जॉइन कर सकेंगे। इससे प्रशासनिक कार्यों में भी बेहतर संतुलन और दक्षता आने की संभावना जताई जा रही है।

राज्य सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि संबंधित विभाग जल्द ही ट्रांसफर प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत गाइडलाइंस जारी करेंगे, जिसमें आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और चयन के नियम स्पष्ट किए जाएंगे।

इस फैसले से प्रशासनिक ढांचे में लचीलापन आने और कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

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