Hyderabad हैदराबाद: संगारेड्डी जिले के एक किसान को खेत में गांजा उगाने के आरोप में मंगलवार, 5 नवंबर को पांच साल जेल की सजा सुनाई गई। मुनिपल्ली मंडल के तंगाडपल्ली निवासी एम गौसुद्दीन के रूप में पहचाने जाने वाले दोषी ने 2019 से खेत में फसलों के साथ 39 गांजा के पौधे उगाए हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अगस्त में कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले से सामने आए इसी तरह के एक मामले में एक व्यक्ति को गांजा की खेती करने के आरोप में पांच साल जेल की सजा सुनाई गई थी। जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एमवी रमेश ने बाबापुर गांव निवासी चुनारकर मुकुंद राव के रूप में पहचाने जाने वाले दोषी को सजा सुनाई। उसे अक्टूबर 2021 में अपने खेत में 50 गांजा के पौधे उगाने का दोषी पाया गया था। अदालत ने कारावास के अलावा दोषी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।