तेलंगाना: बिजली दरों में हर महीने संशोधन किए जाने की संभावना
तेलंगाना: बिजली दरों में हर महीने संशोधन किए जाने की संभावना है
वित्तीय वर्ष 2023 से घरेलू बिजली दरों में समय-समय पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों के समान वृद्धि होने की संभावना है। तेलंगाना राज्य विद्युत नियामक आयोग (टीएसईआरसी) ने बुधवार को मसौदा आदेश जारी किया जिसमें बिजली वितरण कंपनी (डिस्कॉम) को बिना राज्य सरकार की अनुमति के बिजली बिल की दरें बढ़ाने की पूरी छूट दी गई है।
केंद्रीय विद्युत विभाग द्वारा जारी आदेशों के बाद राज्य विद्युत नियंत्रण बोर्ड ने 'द्वितीय संशोधन आदेश 2022' जारी किया है। यह स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में जारी विद्युत शुल्क पुनरीक्षण दिशा-निर्देशों को दूसरी बार संशोधित किया गया है।
डिस्कॉम बिल के रूप में वर्ष में एक बार ईंधन लागत समायोजन (एफसीए) एकत्र करता है। जिससे जनता पर अधिक आर्थिक भार पड़ रहा है। साथ ही केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्यों को हर महीने बिजली की कीमतों में संशोधन करने का आदेश दिया है। डिस्कॉम भारतीय ऊर्जा विनिमय से दैनिक आधार पर लगभग 3 रुपये से 12 रुपये प्रति यूनिट की कीमत पर बिजली खरीदते हैं, जिसे मासिक बिलों के माध्यम से लोड किया जाता है।
ईआरसी के अध्यक्ष श्री रंगा राव ने कहा कि उक्त परिवर्तनों को लागू करने के लिए संशोधन आदेश जारी करना आवश्यक है। यह जानना जरूरी है कि एफसीए क्या है। आम जनता को बिजली की आपूर्ति करने के लिए कई पावर स्टेशन दैनिक आधार पर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) से बिजली खरीदते हैं। तदनुसार, बिजली की प्रत्येक इकाई के लिए एक निश्चित मूल्य का भुगतान किया जाता है। यह मूल्य वह राशि है जिसका उपयोग थर्मल पावर स्टेशन में बिजली के उत्पादन के लिए आवश्यक कोयला, पेट्रोल, डीजल और अन्य कच्चे माल की खरीद और कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए किया जाता है। इस लागत के आधार पर, पावर स्टेशन प्रति यूनिट औसत लागत निर्धारित करता है। यहां अगर लागत बढ़ती है तो एफसीए को बिजली बिल के जरिए आम जनता से हर महीने 30 पैसे प्रति यूनिट चार्ज करने की इजाजत है। हालांकि 30 पैसे प्रति यूनिट से ज्यादा होने पर पहले आयोग से अनुमति लेने का निर्देश दिया गया है.30 नवंबर तक बिजली दरों में संशोधन की अनुमति राज्य सरकार से लेनी थी और बिजली दरों में वृद्धि का प्रस्ताव ईआरसी को देना था।