Telangana: 387 किलो गांजा बरामदगी मामले में PD एक्ट के तहत चार लोगों पर केस दर्ज
कामारेड्डी: कामारेड्डी पुलिस ने गांजा तस्करी के एक मामले में दो और आरोपियों के खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेंशन (PD) एक्ट लागू किया है। इस मामले में लगभग ₹1.93 करोड़ कीमत का 387.128 किलोग्राम गांजा ज़ब्त किया गया था। इसके साथ ही, इस मामले में अब तक चार आरोपियों को PD एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया है।
हाल ही में महाराष्ट्र के रहने वाले मेहरुन्निसा और मोहिद्दीन मुस्ताक सैयद के खिलाफ हिरासत के आदेश जारी किए गए। 15 सितंबर को पुलिस ने ओडिशा के कंधमाल जिले के रहने वाले राजू उर्फ राजकिशोर प्रधान और दीपक उर्फ दीपक प्रधान के खिलाफ PD एक्ट लागू किया था।
यह मामला 20 जून का है, जब देवुनिपल्ली पुलिस को ओडिशा से महाराष्ट्र के नासिक तक गांजे की एक बड़ी खेप ले जाए जाने की सूचना मिली थी। कामारेड्डी के SP एम. राजेश चंद्र के निर्देशों पर, स्पेशल टीमों ने NH-44 पर गाड़ियों की चेकिंग की।
क्यासामपल्ली के बाहरी इलाके में रॉयल ढाबा के पास तलाशी के दौरान अशोक लेलैंड 'बड़ा दोस्त' गाड़ी को रोका गया। पुलिस को गाड़ी के ऊपर कटहल लदे मिले, जबकि नीचे गांजे से भरे बैग छिपाकर रखे गए थे। इस मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया और रिमांड पर भेजा गया।
आगे की जांच सप्लाई चेन, अंतर-राज्यीय नेटवर्क के अन्य सदस्यों और तस्करी के काम से जुड़े पैसों के लेन-देन पर केंद्रित रही।
SP राजेश चंद्र ने कहा कि पुलिस ड्रग तस्करी के खिलाफ निगरानी, गाड़ियों की चेकिंग, नाकाबंदी और स्पेशल ऑपरेशन जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि जिन अपराधियों की गतिविधियों से कानून-व्यवस्था को खतरा होगा, उनके खिलाफ ज़रूरत पड़ने पर PD एक्ट लागू किया जाएगा।
उन्होंने लोगों से अपील की कि वे गांजे की तस्करी, बिक्री या भंडारण के बारे में जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन या 'डायल 112' के ज़रिए दें और भरोसा दिलाया कि जानकारी देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी।