Telangana: कार चालक को सात साल की सज़ा

Update: 2024-12-04 08:47 GMT
Telangana तेलंगाना। दहेज उत्पीड़न के कारण अपनी पत्नी की मौत का कारण बने गैर इरादतन हत्या के मामले में 34 वर्षीय कार चालक को दोषी पाए जाने पर सात साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई गई। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि रंगारेड्डी जिले के IXवें अतिरिक्त न्यायाधीश एलबी नागर की अदालत ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाया। अब्दुल्लापुरमेट पुलिस के अनुसार, गायत्रीनगर निवासी आरोपी लिंगस्वामी को 2018 में गैर इरादतन हत्या (अपराध संख्या 270/2018) में गिरफ्तार किया गया था और आरोपी के खिलाफ धारा 304 (ए) के तहत मामला दर्ज किया गया था। लिंगस्वामी के खिलाफ उसके ससुराल वालों द्वारा अब्दुल्लापुरमेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद मामला दर्ज किया गया था। दोषी को अब्दुल्लापुरमेंट पुलिस ने चेरलापल्ली केंद्रीय कारागार भेज दिया। अतिरिक्त लोक अभियोजक शोभा रानी मामले में पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रही थीं।
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