Telangana: बीआरएस तीन नए आपराधिक अधिनियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी

Update: 2024-07-01 14:18 GMT

Hyderabad हैदराबाद: केंद्र द्वारा लाए गए नए अधिनियमों से लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होने का आरोप लगाते हुए बीआरएस नेताओं ने रविवार को कहा कि पार्टी का कानूनी प्रकोष्ठ इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर करेगा। तेलंगाना भवन में कानूनी प्रकोष्ठ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए पूर्व सांसद बी विनोद कुमार ने कहा कि केंद्र दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को निरस्त करेगा और 1 जुलाई से नए कानून पेश करेगा।

'ये कानून आजादी के समय से ही मौजूद हैं। बदलाव अच्छे के लिए होना चाहिए, लेकिन केंद्र द्वारा लाए गए नए कानून मौलिक अधिकारों का हनन हैं।' विनोद कुमार ने कहा कि अगस्त 2023 में केंद्र ने संसद में संशोधन विधेयक पेश किया था। संसद की स्थायी समिति ने नए कानूनों की व्यापक जांच की थी और कई अच्छे सुझाव दिए थे। हालांकि, केंद्र ने उनकी परवाह नहीं की।

केंद्र ने करीब 160 सांसदों को निष्कासित करके विधेयक पारित किया। बीआरएस नेता ने दावा किया कि पूरे देश में वरिष्ठ वकील नए कानूनों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "मैंने केंद्रीय गृह मंत्री और कानून मंत्री को कानून निरस्त करने के लिए लिखा है। अधिनियमों को अंग्रेजी में पेश किया जाना चाहिए। यह संविधान में है।

नए नाम हिंदी और संस्कृत में हैं और दक्षिण भारतीय राज्यों की भाषाओं के खिलाफ हैं।" कुमार ने बताया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी बार एसोसिएशनों को वकीलों के विरोध प्रदर्शन की अनुमति न देने के लिए लिखा है। मोदी द्वारा लाए गए काले कानूनों से कई किसान मर चुके हैं। हम मांग करते हैं कि मोदी कानूनों में बदलाव को स्थगित करें। नए अधिनियमों में एफआईआर दर्ज किए बिना प्रारंभिक जांच की अनुमति होगी।

एसएचओ थाने की जमानत का दुरुपयोग कर रहे हैं और पीड़ितों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बीआरएस नेता ने कहा कि नए अधिनियम देश की कानूनी व्यवस्था के खिलाफ हैं; केंद्र लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हथकड़ी की जरूरत नहीं है, लेकिन नया कानून कहता है कि हथकड़ी लगानी होगी। 14 दिनों की जगह 90 दिनों तक की पुलिस हिरासत है। मोदी ने बार काउंसिल को धोखा दिया है। कुमार ने कहा, हम नए कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर करेंगे।

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