Hyderabad हैदराबाद : तेलंगाना सरकार ने गुरुवार, 25 सितंबर को ड्रॉ प्रक्रिया के माध्यम से राज्य भर में शराब की दुकानों के आवंटन के लिए अधिसूचना जारी की। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 26 सितंबर से शुरू होकर 18 अक्टूबर तक चलेगी। मद्य निषेध एवं आबकारी विभाग 23 अक्टूबर, 2025 को ड्रॉ निकालेगा।
खुदरा शराब की दुकानों का आवंटन 1 दिसंबर, 2025 से 30 नवंबर, 2027 तक तीन-तीन साल की लाइसेंस अवधि के लिए किया जाएगा। राज्य सरकार राज्य में शराब की दुकानों के आवंटन और संचालन से अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद कर रही है। प्रत्येक दुकान के लिए आवेदन शुल्क 3 लाख रुपये निर्धारित किया गया है और एक दुकान के लिए कई आवेदनों की अनुमति होगी।
पहले आवेदन शुल्क 2 लाख रुपये था। इससे राज्य सरकार को केवल लाइसेंस जारी करने और आवेदन शुल्क से लगभग 6,500 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। तेलंगाना टुडे के अनुसार, 2003 में सरकार ने आवेदन शुल्क से 1,350 करोड़ रुपये और लाइसेंस शुल्क से 3,500 करोड़ रुपये एकत्र किए थे। तेलंगाना में 2,260 दुकानों के लाइसेंस आवंटित करने के लिए शराब की दुकानों का ड्रॉ निकाला जाएगा। सरकार विभिन्न समुदायों के लिए आरक्षण लागू कर रही है, जिनमें गौड़ (15%), अनुसूचित जाति (10%) और अनुसूचित जनजाति (5%) शामिल हैं।