Telangana: ग्राम पंचायतों के लिए फंड मिलना आसान हुआ, विधानसभा ने बिल पास किया
हैदराबाद: गुरुवार को विधानसभा ने तेलंगाना पंचायत राज (चौथा संशोधन) अधिनियम, 2026 पास किया। इससे केंद्र और राज्य सरकारों से मिलने वाला फंड ग्राम पंचायतों तक आसानी से पहुँच सकेगा, क्योंकि यह पैसा सीधे पास के किसी राष्ट्रीयकृत या सहकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा किया जाएगा।
इस बिल को पेश करने वाली पंचायत राज मंत्री दानसारी 'सीथक्का' अनसूया ने कहा कि गुरुवार को पास हुए संशोधन से ग्राम पंचायतों में सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी, क्योंकि उन्हें फंड सीधे मिलेगा, न कि ट्रेजरी के ज़रिए।
उन्होंने यह भी कहा कि अब ग्राम पंचायतें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से फंड का इस्तेमाल कर सकेंगी, बशर्ते ग्राम सभा इसके लिए कोई प्रस्ताव पास करे। उन्होंने कहा कि विधानसभा द्वारा पास किया गया यह संशोधन ग्राम पंचायतों को फंड मिलने में आ रही उन दिक्कतों को दूर करेगा जिन्हें पिछली सरकार ने नज़रअंदाज़ कर दिया था।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जल्द ही डिप्टी सरपंचों को चेक जारी करने का अधिकार देने पर फ़ैसला लेगी। साथ ही, उन्होंने बताया कि राज्य को अभी भी ग्राम पंचायतों के लिए केंद्र से 619 करोड़ रुपये मिलने का इंतज़ार है।
वन क्षेत्रों में बसे गांवों और बस्तियों तक सड़कें बनाने में वन विभाग से मंज़ूरी मिलने में आ रही दिक्कतों के बारे में कई सदस्यों की बातों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी पहले ही निर्देश दे चुके हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री के साथ बैठक करने की तैयारी की जाए।