सुप्रीम कोर्ट ने IAMC को रायदुर्ग ज़मीन देने के तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा
सुप्रीम कोर्ट ने IAMC
Hyderabad: सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें पिछली BRS सरकार द्वारा इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर (IAMC) को दी गई ज़मीन और फाइनेंशियल मदद को कैंसिल कर दिया गया था।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और एस वी एन भट्टी की डिवीजन बेंच ने IAMC की स्पेशल लीव पिटीशन खारिज कर दीं और ज़मीन अलॉटमेंट से जुड़े सरकारी ऑर्डर को रद्द करने वाले हाई कोर्ट के पहले के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया।
यह मामला 26 दिसंबर, 2021 के G.O. Ms. No. 126 से जुड़ा है, जिसके ज़रिए रंगा रेड्डी ज़िले के सेरिलिंगमपल्ली मंडल के रायदुर्ग गांव में IAMC को 3.70 एकड़ ज़मीन अलॉट की गई थी। ज़मीन के साथ, सरकार ने संस्था को 3 करोड़ रुपये की फाइनेंशियल मदद भी दी थी।
जून 2025 में, तेलंगाना हाई कोर्ट ने सरकारी ऑर्डर को चुनौती देने वाली पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन का निपटारा करते हुए अलॉटमेंट रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि ज़मीन का मार्केट वैल्यू का असेसमेंट या कलेक्शन किए बिना अलॉट किया गया, जो तय नियमों का उल्लंघन है। कोर्ट ने आगे कहा कि जब ज़मीन अलॉट की गई थी, उस समय IAMC एक कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं थी।