एसआईटी रद्द करने का फैसला गलत राज्य सरकार एसआईटी ने हाईकोर्ट में अपील की
तेलंगाना : अभियुक्तों का यह चाहना कि उनके विरुद्ध दर्ज मामले की जाँच कौन सी एजेंसी करे, इसे अवैध घोषित किया जाना चाहिए और उसी के अनुसार एकल न्यायाधीश ने सीबीआई जाँच की अनुमति दी है। अभियुक्तों को अपने खिलाफ मामले की जांच के लिए किसी एजेंसी से पूछने का कोई अधिकार नहीं है। अभियुक्त को किसी विशेष जांच एजेंसी को मामला स्थानांतरित करने के लिए कहने का कोई अधिकार नहीं है। एकल जज ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनदेखी की। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों की अनदेखी करते हुए एकल न्यायाधीश द्वारा जारी किया गया फैसला एक गंभीर गलती है।
एकल न्यायाधीश ने विधायकों को प्रलोभन देने वाले आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने पर पुलिस की प्रशंसा की। तेलंगाना राज्य के लोगों ने निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ सौदेबाजी करने पर कड़ी आपत्ति जताई। ऐसे में विधायकों को प्रलोभन देने के मामले में एसआईटी जांच रद्द करना अनुचित है। सिंगल जज द्वारा सीबीआई को सौंपे गए फैसले को गलत बताया।