पूरे तेलंगाना में, विशेष रूप से हैदराबाद में दुकानों और प्रतिष्ठानों को अब मुंबई जैसे अन्य प्रमुख शहरों के समान 24×7 संचालित करने की अनुमति है। श्रम विभाग द्वारा लिए गए निर्णय से विभिन्न व्यापारियों और उद्योगों को बढ़ावा मिलने और जनता के लिए अधिक सुविधा प्रदान करने की उम्मीद है, जिन्हें दिन के समय खरीदारी करने में कठिनाई हो सकती है। इसके अलावा, रेस्तरां को भी चौबीसों घंटे काम करने की अनुमति होगी।
श्रम विभाग द्वारा हाल ही में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपने सभी कर्मचारियों को पहचान पत्र और साप्ताहिक अवकाश प्रदान करना आवश्यक है। साप्ताहिक काम के घंटे सीमित होने चाहिए, और किसी भी ओवरटाइम के घंटे की भरपाई ओवरटाइम मजदूरी से की जानी चाहिए। नियोक्ताओं को अधिसूचित राष्ट्रीय या त्यौहार अवकाश पर ड्यूटी पर आने वाले कर्मचारियों के बदले मजदूरी के साथ प्रतिपूरक अवकाश प्रदान करने की भी आवश्यकता होती है।
रात की पाली में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपाय भी सुनिश्चित किए जाने चाहिए, उनकी सहमति पहले से प्राप्त की जानी चाहिए और काम पर आने-जाने के लिए परिवहन प्रदान किया जाना चाहिए।
चौबीसों घंटे काम करने के लिए, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को तेलंगाना दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1988 के तहत प्रति स्टोर `10,000 का वार्षिक शुल्क देना आवश्यक है। कुल मिलाकर, निर्णय का सकारात्मक प्रभाव पड़ने और ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने की उम्मीद है।