Hyderabad.हैदराबाद: दिवाली से पहले, दक्षिण मध्य रेलवे (एससीआर) ने एक यात्रा परामर्श जारी किया है जिसमें रेल यात्रियों को ट्रेनों या रेलवे परिसर में पटाखे, विस्फोटक या कोई भी ज्वलनशील पदार्थ ले जाने से सावधान किया गया है। एससीआर अधिकारियों ने कहा कि ऐसी वस्तुओं को ले जाना यात्रियों और रेलवे संपत्ति के लिए गंभीर सुरक्षा खतरा पैदा करता है।
परामर्श में कहा गया है कि ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ ले जाते हुए पाए जाने पर यात्रियों को रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 164 और 165 के तहत दंड का सामना करना पड़ सकता है, जिसके तहत तीन साल तक की कैद या 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इस बीच, जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, एससीआर ने ट्रेनों और स्टेशनों पर जाँच तेज कर दी है। यात्रियों से आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध या खतरनाक सामग्री की सूचना तुरंत रेलवे कर्मचारियों को दें या सुरक्षा हेल्पलाइन 139 पर संपर्क करें। रेलवे अधिकारियों ने त्योहारों के मौसम में सुरक्षित और परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों से सहयोग का अनुरोध किया है।