तेलंगाना के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार को रेवंत रेड्डी की बड़ी चेतावनी
टीपीसीसी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने चेतावनी दी है कि ओआरआर लीज और टेंडरिंग से संबंधित मामले में उन्हें दिए गए कानूनी नोटिस को वापस नहीं लेने पर आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।
रेवंत ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से ओआरआर लीज मामले में अरविंद कुमार द्वारा भेजे गए कानूनी नोटिस का जवाब दिया। एक आईएएस अधिकारी को कैसे कार्य करना चाहिए और जिम्मेदारियों को कैसे निभाना चाहिए, इसके बारे में सेवा नियम हैं। लेकिन अरविन्द कुमार उन नियमों का पालन किये बिना और मांगी गयी जानकारी न देकर एक राजनेता के रूप में कार्य कर रहे हैं।
अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1968 के अनुसार आईएएस अधिकारी को राजनीतिक उद्देश्यों के बिना निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए। लेकिन पार्टी की तरफ से अरविंद कुमार बोल रहे थे. नेहरू ओआरआर का आधा हिस्सा मलकाजीगिरी संसद के अंतर्गत आता है, जिसका मैं सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व करता हूं।
अधिक आय प्राप्त होने की सम्भावना होते हुए भी बिना सोचे-समझे सरकार की आय से खिलवाड़ किया गया है और केवल 7380 करोड़ रुपये में 30 वर्षों के लिए ORR टोल संग्रह का टेंडर IRB को दिया गया है।
इसके अलावा, आईआरबी निविदा देने के दौरान सभी नियमों का मनमाने ढंग से उल्लंघन किया गया। एचएमडीए मास्टर प्लान 2031 में खत्म हो जाएगा। अगर इसे 30 साल के लिए पट्टे पर दिया जाता है, तो मास्टर प्लान 2031 के बाद बदल जाएगा। इससे और समस्याएं पैदा होंगी, उन्होंने कहा।