ग्राहक को मुफ्त पानी देने से रोकने पर रेस्तरां पर जुर्माना लगाया गया

Update: 2024-04-12 16:01 GMT
 हैदराबाद: रेस्तरां टेबल पर मिनरल वाटर की एक बोतल रखते थे, जिसे कुछ ग्राहक चार्ज करने के कारण नहीं लेने का विकल्प चुनते हैं। इसके बजाय, कुछ लोग गर्म पानी मांगते हैं, जो मुफ़्त है। हालाँकि, खबर सामने आई है कि हैदराबाद में एक शख्स को खाने के साथ-साथ मुफ्त मिलने वाले पीने के पानी के लिए भी भुगतान करना पड़ा।
घटना के बाद, उन्होंने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से संपर्क किया और रेस्तरां को 45 दिनों के भीतर उन्हें 5000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश जारी किया गया। शिकायतकर्ता सिकंदराबाद का रहने वाला है। कुछ दिन पहले वह सीबीआई कॉलोनी स्थित आईटीएलयू रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। प्लास्टिक एलर्जी के कारण उन्होंने 'कॉम्प्लिमेंट्री पानी' मांगा लेकिन रेस्तरां स्टाफ ने मना कर दिया. इससे उनके पास 50 रुपये में रेस्तरां का अपना ब्रांडेड बोतलबंद पानी खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। शिकायत के अनुसार, उन्हें वहां से खाना खाने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी और आसपास कोई अन्य होटल नहीं था।
कुल बिल 695 रुपये था, जिसमें 31.50 रुपये सेवा शुल्क और पांच प्रतिशत जीएसटी शामिल था। उपभोक्ता अदालत ने शिकायतकर्ता को 5000 रुपये का मुआवजा और मामले की लागत के लिए 1000 रुपये भी दिए। आदेश में सर्विस चार्ज और जीएसटी का रिफंड भी शामिल है। उपभोक्ता अदालत ने बताया कि मुफ्त पीने का पानी देने से इनकार करना और सेवा शुल्क वसूलना स्वीकार्य नहीं है।
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