केवल स्थायी विकलांगता के मामले में आरक्षण
मामले में नियमों का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है.
हैदराबाद: राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों और पदोन्नति में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण लागू करने के संबंध में एक अहम फैसला लिया है. यह स्पष्ट किया गया है कि दिव्यांग आरक्षण केवल स्थायी विकलांगों के लिए लागू किया जाएगा। अभी तक सरकारी नौकरी में नियुक्ति और पदोन्नति में अस्थाई विकलांगता प्रमाण पत्र (Temporary Disabled Certificate) से अवसर मिलता था... अब उन लाभों को बंद कर दिया गया है.
अस्थायी विकलांगता वाले व्यक्ति को कुछ समय बाद विकलांगता की स्थिति में परिवर्तन का अनुभव हो सकता है। इस संक्रमण के परिणामस्वरूप कई घटनाएं हो सकती हैं, जैसे विकलांगता का इलाज करना या स्थायी रूप से अक्षम होना। इसी क्रम में राज्य सरकार ने निःशक्तता निदान के मामले में नियमों का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है.