Ramagundam कर बकाएदारों की संपत्तियाँ ज़ब्त करने की तैयारी में

Update: 2026-03-21 12:05 GMT

Ramagundam रामागुंडम: रामागुंडम नगर निगम 100 प्रतिशत संपत्ति कर वसूली का लक्ष्य हासिल करने के बहाने अपने आखिरी हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। वह किसी भी कीमत पर बकाया वसूलने के लिए 'रेड नोटिस' जारी कर रहा है। पहले, संपत्ति कर का बकाया चुकाने पर ब्याज में छूट दी जाती थी। इसके लिए 'वडावडा माइक' अभियान का भी इस्तेमाल किया गया था। ब्याज में छूट का यह प्रस्ताव लोगों के लिए राहत भरा था। इसकी मदद से काफी कर वसूला गया था। लेकिन अब, पहली बार, निगम सख्त 'रेड नोटिस' जारी कर रहा है।

जिन लोगों ने अपना बकाया नहीं चुकाया है, उनके घरों में नगर निगम की सेवाएं रोक दी गई हैं। उन बड़े बकायेदारों की संपत्तियां जब्त करने की तैयारी पूरी हो चुकी है, जिन्होंने अपना संपत्ति कर नहीं चुकाया है। इस संबंध में, नगर निगम आयुक्त और स्थानीय निकायों की अतिरिक्त कलेक्टर जे. अरुणा श्री ने भी चेतावनी जारी की है। यह घोषणा की गई है कि 'राजस्व वसूली अधिनियम' (Revenue Recovery Act) के तहत बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में, निगम का बड़ी राशि का बकाया रखने वाले लोगों की एक सूची तैयार करके आगे की कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर को सौंप दी गई है।

RRA (राजस्व वसूली अधिनियम) के अनुसार, इन संपत्तियों को जब्त करने और उनकी नीलामी करने की तैयारी की जा रही है। अंतिम चेतावनी के तौर पर जारी किए गए 'रेड नोटिस' का जवाब न देने वालों के खिलाफ ये सख्त कदम उठाए जाएंगे। गृह कर, 'ब्लैक बिल' और व्यापार लाइसेंस के बकाया की वसूली के लिए की जा रही यह सख्त कार्रवाई चिंता का विषय है।

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