Rachakonda पुलिस ने नए साल की पूर्व संध्या के जश्न के लिए सख्त दिशा-निर्देशों की घोषणा की
Hydrabad हैदराबाद। 31 दिसंबर, 2024 को नए साल की पूर्व संध्या के जश्न की तैयारी में, राचकोंडा ट्रैफिक पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े यातायात प्रतिबंध और सुरक्षा उपाय जारी किए हैं। आउटर रिंग रोड (ORR) 31 दिसंबर, 2024 को रात 11:00 बजे से 1 जनवरी, 2025 को सुबह 5:00 बजे तक हल्के मोटर वाहनों (LMV) और यात्री वाहनों के लिए बंद रहेगा। हालांकि, मध्यम और भारी माल वाहनों (HGV) को गुजरने की अनुमति दी जाएगी। हल्के मोटर वाहनों से हवाई अड्डे की यात्रा करने वाले यात्रियों को ORR पर अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वे वैध उड़ान टिकट दिखाएं। नागोले फ्लाईओवर, कामिनेनी फ्लाईओवर, एलबी नगर एक्स रोड मल्टी-लेवल फ्लाईओवर और बैरमलगुडा एक्स रोड फ्लाईओवर सहित प्रमुख फ्लाईओवर 31 दिसंबर, 2024 को रात 10:00 बजे से 1 जनवरी, 2025 को सुबह 5:00 बजे तक एलएमवी, दोपहिया और यात्री वाहनों के लिए बंद रहेंगे। इस दौरान मध्यम और भारी माल वाहनों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
कैब, टैक्सी और ऑटो रिक्शा को यह सुनिश्चित करना होगा कि चालक उचित वर्दी में हों और उनके पास सभी आवश्यक दस्तावेज हों। सवारी देने से इनकार करने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 178 के तहत 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। वाहन, समय और स्थान के विवरण के साथ व्हाट्सएप नंबर 8712662111 पर शिकायतें भेजी जा सकती हैं।
ट्रैफिक पुलिस राचकोंडा कमिश्नरेट की सीमा में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की व्यापक जांच करेगी। बिना दस्तावेजों के पाए जाने वाले वाहनों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया जाएगा। ड्राइवरों को यातायात अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना चाहिए और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए। नाबालिग ड्राइवरों और बिना वैध लाइसेंस वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, संशोधित साइलेंसर, तेज म्यूजिक सिस्टम या बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों को हिरासत में लिया जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 के तहत नशे में गाड़ी चलाने के मामले दर्ज किए जाएंगे। अपराधियों को पहली बार अपराध करने पर 10,000 रुपये और/या 6 महीने तक की कैद और उसके बाद के अपराधों के लिए 15,000 रुपये और/या 2 साल तक की कैद का दंड भुगतना होगा। अपराधी का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द कर दिया जाएगा, जिससे वह भारत में गाड़ी चलाने के लिए अयोग्य हो जाएगा। नशे में गाड़ी चलाने के कारण घातक दुर्घटना के मामले में, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 के तहत आपराधिक मामला चलाया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।