प्रीति मर्डर केस, सैफ को जमानत
आदेश दिया कि गवाहों या मृतक के परिजनों को कोई धमकी न दी जाए.
वारंगल : काकतीय मेडिकल कॉलेज की पीजी की छात्रा डॉ. प्रीति की हत्या के मामले में आरोपी वरिष्ठ छात्र डॉ. सैफ को SC और ST कोर्ट के जज सत्येंद्र ने सशर्त जमानत दे दी. 60 दिन की न्यायिक रिमांड बुधवार तक 58 दिन हो जाने पर आरोपियों के वकीलों ने कोर्ट के समक्ष अपनी दलीलें पेश कीं. जिरह के बाद कोर्ट ने सैफ को जमानत दे दी।
लेकिन शर्त यह है कि चार्जशीट दाखिल होने की तारीख तक या 16 हफ्ते तक उसे हर शुक्रवार दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच संबंधित जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा. 10 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदारों पर जमानत दी गई। इस मामले में कोर्ट ने आदेश दिया कि गवाहों या मृतक के परिजनों को कोई धमकी न दी जाए.