Phone tapping case: तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र 3 हफ्ते का समय दिया
Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य और केंद्र सरकार को जनहित याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। न्यायालय ने राज्य अधिकारियों द्वारा विभिन्न लोगों के फोन अवैध रूप से टैप करने के गंभीर आरोपों के सामने आने के बाद स्वत: संज्ञान लिया है। अतिरिक्त महाधिवक्ता इमरान खान ने मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति टी विनोद कुमार की पीठ को सूचित किया कि गृह विभाग के प्रधान सचिव वैधानिक अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने के बाद फोन इंटरसेप्ट करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए एक जवाब दाखिल करेंगे। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बी नरसिम्हा सरमा ने केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त के लिए निर्धारित की है।
हैदराबाद के पुलिस आयुक्त के श्रीनिवास रेड्डी ने पहले ही मामले में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। राज्य के वकील ने कहा कि गृह सचिव प्रक्रिया और इस मुद्दे पर राज्य सरकार के रुख को बताते हुए एक जवाब दाखिल करेंगे। उच्च न्यायालय ने पहले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आउटलेट्स को फोन टैपिंग मामले में कथित रूप से शामिल न्यायाधीशों के नाम और मोबाइल फोन नंबर प्रकाशित करने से परहेज करने का निर्देश दिया था।