Phone Tapping Case: सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित पुलिस अधिकारी थिरुपथन्ना को ज़मानत दी
Hyderabad हैदराबाद: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फोन टैपिंग मामले में जेल में बंद निलंबित पुलिस अधिकारी मेकला थिरुपथन्ना को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की अगुआई वाली पीठ ने कहा कि अगर आरोपी जांच में सहयोग नहीं करता है, तो उसकी जमानत रद्द की जा सकती है। राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा पेश हुए, जबकि अधिकारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे पेश हुए। 2 जनवरी को तेलंगाना पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि निलंबित पुलिस अधिकारी एम. थिरुपथन्ना फोन टैपिंग मामले में मुख्य आरोपी है। पुलिस ने बताया कि जब बीआरएस सत्ता में थी, तब उसने राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों और मशहूर हस्तियों के फोन टैप करने में अहम भूमिका निभाई थी।