Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना राज्य विद्युत विनियामक आयोग (TGERC) में उप निदेशक (उपभोक्ता सहायता) के रूप में रोंडला लक्ष्मा रेड्डी के चयन के खिलाफ तेलंगाना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चयन गैर-पारदर्शी है और पद को भरने के लिए जारी अधिसूचना में उल्लिखित प्रावधानों का उल्लंघन करता है और आरोप लगाया गया है कि पद को कीमत के लिए बेचा गया था। याचिकाकर्ता श्रीधर मुला ने बताया कि अधिसूचना में उल्लेख किया गया था कि उम्मीदवार का चयन साक्षात्कार या लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा।
न्यायमूर्ति पुल्ला कार्तिक ने गुरुवार को प्रवेश के लिए याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील अलूरी गिरिधर राव ने अदालत के संज्ञान में लाया कि टीजीईआरसी ने भर्ती के घटनाक्रम के बारे में अपनी वेबसाइट पर कोई विवरण अपलोड नहीं किया था, लेकिन 3 सितंबर को यह खबर अपलोड की थी कि लक्ष्मा रेड्डी को पद के लिए चुना गया था।न्यायाधीश ने टीजीईआरसी और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 3 अक्टूबर तक अपनी दलीलें स्पष्ट करने को कहा।