Hyderabad,हैदराबाद: उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद, राष्ट्रीय पर्यटन एवं आतिथ्य प्रबंधन संस्थान (NITHM) ने मंगलवार को राममकुंटा झील के बफर जोन में स्थित शैक्षणिक ब्लॉक और ऑडिटोरियम के हिस्से को गिराना शुरू कर दिया। झील के संरक्षण से जुड़ी चिंताओं पर कानूनी लड़ाई के बाद एनआईटीएचएम का यह फैसला आया है।
न्यायालय ने हाल ही में एक आदेश जारी कर संस्थान को एफटीएल और झील के बफर जोन में आने वाली संरचनाओं को हटाने का आदेश दिया है। एनआईटीएचएम के सूत्रों के अनुसार, शैक्षणिक ब्लॉक और ऑडिटोरियम झील के बफर जोन में थे और संस्थान ने खुद ही संरचना को हटाने की पहल की। एनआईटीएचएम के सूत्रों ने कहा, "उच्च अधिकारियों के निर्देश पर किए गए विध्वंस के कारण ऑडिटोरियम का एक हिस्सा और दो कक्षाएं प्रभावित हुई हैं।"
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