हैदराबाद: राज्य सरकार ने 'जर्नलिस्ट्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड' में पाई गई अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए हैं। इन अनियमितताओं का पता 2025-26 की विशेष ऑडिट रिपोर्ट में चला था। संयुक्त रजिस्ट्रार और जिला सहकारी अधिकारी ने 3 नवंबर को एक आदेश (Rc No. 01/2026-Inquiry) जारी किया है। आदेश के अनुसार, सहकारी समितियों के एक सहायक रजिस्ट्रार इस वैधानिक जांच को करेंगे और 90 दिनों के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। संयुक्त रजिस्ट्रार ने अपने आदेश में 'जर्नलिस्ट्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी' से कहा है कि वे जांच अधिकारी को सभी जरूरी जानकारी और फाइलें उपलब्ध कराएं।
मांगी गई जानकारी में ये चीजें शामिल हैं: रिकॉर्ड, जनरल बॉडी और प्रबंध समिति (मैनेजिंग कमिटी) की बैठकों की कार्यवाही की प्रतियां, मूल बैंक मैंडेट, आयकर भुगतान का विवरण, चार्टर्ड अकाउंटेंट को किए गए भुगतान का विवरण, NOC संग्रह का पूरा विवरण, कैश बुक, लेजर, सामान्य रसीदें और खर्च के विवरण। इसके अलावा, सोसाइटी के मूल रिकॉर्ड की सुरक्षा और रखरखाव का विवरण, 2025-26 की विशेष ऑडिट रिपोर्ट की प्रतियां, और ऑडिट में सामने आई बातों पर सोसाइटी द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी भी देनी होगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि बैंक कामकाज और वित्तीय लेन-देन के संबंध में अध्यक्ष या प्रबंध समिति द्वारा दी जाने वाली कोई भी आपत्ति, पक्ष या पत्राचार, तथा विशेष ऑडिट रिपोर्ट में बताई गई अनियमितताओं से जुड़े अन्य कोई भी जरूरी रिकॉर्ड, दस्तावेज या स्पष्टीकरण, 10 नवंबर 2026 तक या उससे पहले अनिवार्य रूप से जमा किए जाने चाहिए।