Hyderabad हैदराबाद : स्थानीय निकायों में पिछड़ी जातियों को 42 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए कांग्रेस सरकार की प्रतिबद्धता का दावा करते हुए, पिछड़ी जातियों के कल्याण मंत्री पूनम प्रभाकर ने सोमवार को कहा कि सभी पक्षों को इस कदम के समर्थन में अदालत में हलफनामा दाखिल करना चाहिए।
मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जाति सर्वेक्षण कराया, एक समर्पित आयोग का गठन किया, एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया और सभी दलों के समर्थन के बाद विधानसभा और विधान परिषद में विधेयक पारित किए। उन्होंने यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इसके बाद इन्हें राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया।
उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने पिछड़ी जातियों को 42 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला शासनादेश संख्या 9 भी जारी किया है। इस मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में निर्धारित है, जहाँ सरकार अपना पक्ष रखेगी। उन्होंने कहा, "सभी पक्षों को विधानसभा में पारित विधेयकों के समर्थन की घोषणा करते हुए उच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल करना चाहिए।"