Telangana तेलंगाना: तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जातियों (SC) के वर्गीकरण को लागू करने के लिए 14 अप्रैल, 2025 को अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के तहत SC को तीन समूहों में विभाजित किया गया है और अब से सरकारी नौकरियों में भर्ती इसी आधार पर की जाएगी।
जल संसाधन मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट उपसमिति और स्वास्थ्य मंत्री की सह-अध्यक्षता में यह अधिसूचना मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को सौंपी गई। यह निर्णय तेलंगाना आरक्षण अधिनियम 2025 के तहत किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के फैसले के बाद तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया है जिसने SC वर्गीकरण को प्रभाव में लाया है। अदालत ने निर्णय में सबसे वंचित वर्गों के लिए पृथक आरक्षण को संवैधानिक मान्यता दी थी।