Nizamabad,निजामाबाद: निजामाबाद जिले में पिछले छह महीनों के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने के 4,106 मामले दर्ज किए गए। पिछले साल जिले में शराब पीकर वाहन चलाने के 8,706 मामले दर्ज किए गए थे। Nizamabad ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, जिले में कई बार शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े गए 58 लोगों को जेल भेजा गया। ट्रैफिक अधिकारी ने बताया कि चेकिंग के दौरान पकड़े गए लोगों में से अधिकांश दोपहिया वाहन, कार और ऑटो-रिक्शा चालक थे। अधिकारियों ने बताया कि जनवरी से मार्च की अवधि के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने से संबंधित मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
हालांकि, लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कोड लागू होने के कारण अप्रैल, मई और जून के महीनों में शराब पीकर वाहन चलाने के मामलों की संख्या में काफी कमी आई है। अधिकारियों ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने से न केवल चालक की जान जोखिम में पड़ती है, बल्कि सड़क पर पैदल चलने वालों और अन्य वाहन चालकों की जान भी जोखिम में पड़ती है। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक पुलिस विभाग ने शराब की दुकानों और बार पर सख्त निगरानी के लिए आबकारी अधिकारियों की मदद मांगी है। वर्तमान में, शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में पकड़े जाने वालों पर जुर्माना लगाया जाता है और रिहा होने से पहले यातायात पुलिस अधिकारियों द्वारा उन्हें चेतावनी दी जाती है। शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में पहली बार पकड़े जाने पर 6 महीने की जेल या 2,000 रुपये का जुर्माना और दूसरी बार या उसके बाद पकड़े जाने पर दो साल की जेल या 3,000 रुपये का जुर्माना है।