Hyderabad,हैदराबाद: प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि महबूबाबाद स्थित निखमा हेल्थ केयर अस्पताल पर तेलंगाना राज्य औषधि नियंत्रण प्रशासन (टीएसडीसीए) के औषधि निरीक्षकों ने दवाओं के अनाधिकृत भंडारण और एमआरपी से अधिक कीमत पर दवाओं की बिक्री के लिए छापा मारा। डीसीए अधिकारियों ने औषधि नियम, 1945 की अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए IV द्रव सहित दवाओं के अनाधिकृत भंडारण का पता लगाया और यह भी पाया कि अस्पताल द्वारा कुछ दवाएं एमआरपी से अधिक कीमत पर बेची जा रही थीं। डीसीए अधिकारियों ने बताया कि औषधि नियम, 1945 की अनुसूची के की शर्तों का पालन किए बिना अस्पताल द्वारा बिक्री के लिए दवाओं का भंडारण करना औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत दंडनीय है, जिसके लिए दो साल तक की कैद हो सकती है। आम जनता ऐसे मामलों के बारे में टीएसडीसीए को टोल फ्री नंबर 1800-599-6969 के माध्यम से सभी कार्य दिवसों में सुबह 10.30 बजे से शाम 5 बजे के बीच सूचित कर सकती है।