जस्टिस CV भास्कर रेड्डी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे एक हफ़्ते के अंदर ज़मीन अधिग्रहण का मुआवज़ा जमा करें और 16 अक्टूबर तक अनुपालन रिपोर्ट (compliance report) दाखिल करें। साथ ही चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर रंगारेड्डी ज़िले के कलेक्टर C नारायण रेड्डी के ख़िलाफ़ अदालत की अवमानना (contempt) की कार्रवाई हो सकती है।
यह आदेश सैयद मोहम्मद शहाबुद्दीन और अन्य लोगों द्वारा दायर दो अवमानना याचिकाओं पर दिया गया। कलेक्टर पहले के निर्देशानुसार व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि अदालत ने तीन महीने के भीतर ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था।
'उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013' की धारा 11(1) के तहत 27 जून, 2026 को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके बाद 9 सितंबर को धारा 19 के तहत घोषणा की गई। 9 सितंबर को ही मुआवज़ा तय करने की जांच (award inquiry) के लिए नोटिस भी जारी किया गया था, जिसमें जांच के लिए 9 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी।