नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सिकंदराबाद के लोथुकुंटा में 40 एकड़ ज़मीन के विवाद में तेलंगाना हाई कोर्ट के फ़ैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह चुनौती बहुत देर से दायर की गई थी।

जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने राज्य की स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) को खारिज कर दिया, जिसे 219 दिन की देरी से दायर किया गया था।

इस मामले से जुड़े वकीलों ने TNIE को बताया कि बेंच ने यह भी माना कि विवादित 40 एकड़ ज़मीन शांता श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड की निजी संपत्ति थी।

आदेश तुरंत उपलब्ध नहीं था क्योंकि इसे अभी तक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया था। मामले से जुड़े एक वकील ने आदेश उपलब्ध होने तक और कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

 

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