हैदराबाद: राज्य सरकार ने शुक्रवार को पूरे तेलंगाना में एनालॉग या नॉन-डेयरी पनीर के निर्माण, प्रोसेसिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वितरण, ट्रांसपोर्टेशन और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से एक साल के लिए रोक लगा दी है।

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत फूड सेफ्टी कमिश्नर द्वारा जारी यह आदेश जन-स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं का हवाला देता है। इसमें नॉन-डेयरी, आर्टिफिशियल या एनालॉग पनीर शामिल है, जिसे "पनीर" या किसी अन्य नाम से बनाया, स्टोर, वितरित या बेचा जाता है। यह आदेश 10 सितंबर, 2026 की नोटिफिकेशन संख्या 807 के माध्यम से आधिकारिक गजट में अधिसूचित किया गया था।

यह कदम तेलंगाना स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी फॉर फूड एंड एसेंशियल ड्रग्स (TG SAFE) द्वारा हैदराबाद सिटी पुलिस की H-FAST टीम के साथ मिलकर पनीर और अन्य डेयरी उत्पादों के निर्माण और बिक्री में शामिल 14 डेयरी और रिटेल यूनिट्स के हालिया निरीक्षण के बाद उठाया गया है।

 

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