नामपल्ली कोर्ट ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में 5 लोगों को जेल भेजा
नामपल्ली कोर्ट
हैदराबाद: शराब पीकर गाड़ी चलाने के 19 आरोपपत्रों के खिलाफ मंगलवार को नामपल्ली अदालत ने पांच लोगों को कारावास की सजा सुनाई और 42,300 रुपये का जुर्माना लगाया।
शराब पीकर गाड़ी चलाने के अपराध में चौथी बार पकड़े गए महेश यादव को 60 दिनों की कैद की सजा सुनाई गई, जबकि एक मसन्ना को 30 दिनों की जेल की सजा सुनाई गई। अन्य 3 व्यक्तियों, किशोर, शेख खाजा पाशा और अब्दुल रशीद को अदालत ने 5 दिनों के कारावास की सजा सुनाई।
नामपल्ली पुलिस ने कहा कि उनमें से 14 पहली बार अपराध करने वाले थे और प्रत्येक को 2100 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है।