पूर्व विधायक के खिलाफ कई FIR: हाईकोर्ट ने राज्य और पुलिस को नोटिस जारी किया
HYDERABAD हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय Telangana High Court के न्यायमूर्ति के लक्ष्मण ने शुक्रवार को पूर्व विधायक पटनम नरेंद्र रेड्डी द्वारा दायर एक रिट याचिका में तेलंगाना राज्य और पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किए, जिसमें विकाराबाद जिले के बोमरसपेट पुलिस स्टेशन में दर्ज दो एफआईआर में कार्यवाही रोकने की मांग की गई थी, जिसमें कहा गया था कि एक ही अपराध के लिए कई एफआईआर दर्ज करना स्थापित कानूनी मिसाल का उल्लंघन है।
अदालत ने गृह विभाग The court directed the Home Department के प्रमुख सचिव, डीजीपी, विकाराबाद के पुलिस अधीक्षक, परिगी के उप-विभागीय पुलिस अधिकारी, कोडंगल के सर्कल इंस्पेक्टर और बोमरसपेट के सब-इंस्पेक्टर को नोटिस जारी किए और उन्हें याचिकाकर्ता के दावों का जवाब देने का निर्देश दिया।
नरेंद्र रेड्डी ने तर्क दिया कि एक ही कथित अपराध के लिए कई एफआईआर दर्ज करना सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों का उल्लंघन करता है: टीटी एंटनी बनाम केरल राज्य (2001) 6 एससीसी 181 अमितभाई अनिलचंद्र शाह बनाम सीबीआई (2013) 6 एससीसी 348, जिसमें कई एफआईआर पर रोक लगाने के सिद्धांत की पुष्टि की गई और अमीश देवगन बनाम भारत संघ (2021) 1 एससीसी 1, जिसमें बार-बार एफआईआर के माध्यम से कानून के दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।