Medak: हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा

Update: 2025-01-07 13:00 GMT

Medak मेडक: मेडक जिले में 2019 में दर्ज एक हत्या के मामले में सोमवार को मेडक कोर्ट ने दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

पापन्नापेट पुलिस के अनुसार, किस्तारेड्डीपेट निवासी कोलन रामकृष्ण (46) और अमीनपुर मंडल के बीरमगुड़ा निवासी कोम्मू प्रसाद (34) ने किस्तारेड्डीपेट निवासी पीड़ित दोंती नारायण से कुछ रकम उधार ली थी। कर्ज चुकाने में असमर्थ होने पर दोनों ने उसे पापन्नापेट मंडल के एडुपयाला स्थित श्री वन दुर्गा भवानी मंदिर में एक पार्टी में बुलाया और गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। शिकायत के बाद पापन्नापेट पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को कोर्ट में पेश किया।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पी लक्ष्मी सारदा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को अपना फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने दोषियों पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया

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