Hyderabad हैदराबाद: एलबी नगर स्थित बलात्कार LB Nagar rape case और पोक्सो मामलों के लिए फास्टट्रैक कोर्ट ने बुधवार को पोक्सो मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी की पहचान नलगोंडा जिले के निवासी 25 वर्षीय मोहम्मद शफी के रूप में हुई है। दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पीड़िता को 7,00,000 रुपये का मुआवजा दिया गया। मामला आईपीसी की धारा 376(2) (i), 504, 506, पोक्सो अधिनियम की धारा 6, एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत दर्ज किया गया था।