Telangana: लड़की की हत्या के लिए व्यक्ति को आजीवन कारावास

Update: 2025-02-13 05:29 GMT

खानपुर: जिला न्यायालय ने बुधवार को एक व्यक्ति को पिछले साल शादी का प्रस्ताव ठुकराने वाली लड़की की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। निर्मल जिला न्यायालय के न्यायाधीश करुणा कुमार ने आरोपी जुकिंडी श्रीकांत को 8 फरवरी, 2024 को खानपुर कस्बे के अंबेकर नगर कॉलोनी के शेतपेल्ली अलेख्या की हत्या का दोषी पाया। खानपुर सीआई सैदा राव ने बताया कि न्यायाधीश करुणा कुमार ने दोषी को आजीवन कारावास, सात साल के कठोर कारावास और 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।  

तत्कालीन सीआई डी मोहन ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। वर्तमान सीआई सैदराव ने जिला न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया, जबकि जिला न्यायालय के पीपी कलवकुंतला विनोद राव ने 27 गवाह पेश किए और अपराध साबित किया। सीआई सैदराव ने बताया कि जिला न्यायाधीश कर्ण कुमार ने आरोपी जुकिंडी श्रीकांत को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, आईपीसी की धारा 307 के तहत सात साल का कठोर कारावास और 1000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए फैसला सुनाया।

 

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