शेख बावज़ीर के शरीर को तिरंगे से ढकने के आरोप में व्यक्ति पर किया मामला दर्ज
बड़ी खबर
हैदराबाद: चंद्रयानगुट्टा पुलिस ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में एक सामाजिक कार्यकर्ता खाजा अलीमुद्दीन उर्फ कॉलर अलीम के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन पर 11 अगस्त को बंदलागुडा इलाके में मारे गए शेख सईद बावज़िर के शरीर को तिरंगे से ढकने के लिए मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 2 के तहत मामला दर्ज किया है।
14 अगस्त को भाजयुमो हैदराबाद के उपाध्यक्ष पित्तला राजेश ने चंद्रयानगुट्टा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि 11 अगस्त की शाम जब वह केशवगिरि से चंद्रायनगुट्टा की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक एम्बुलेंस राष्ट्रीय ध्वज में ढके एक शव को बरकस की ओर ले जा रही थी। बाद में उन्हें पता चला कि मृतक 'सामाजिक कार्यकर्ता' सईद बावज़ीर थे।
इस बीच, खाजा अलीमुद्दीन और अन्य ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो पोस्ट किए जिनमें मृतक के शरीर को राष्ट्रीय ध्वज में ढंका हुआ दिखाया गया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि मृतक एक हिस्ट्रीशीटर था और उसके शरीर को राष्ट्रीय ध्वज से ढंकने का मतलब उसका अपमान करना है।
भाजयुमो नेता पी राजेश ने अपनी शिकायत में कहा, “आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति का शरीर ढंकना भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है।” उन्होंने पुलिस से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया।
11 अगस्त को बंदलागुडा में शेख बावज़ीर की हत्या कर दी गई। पुलिस ने बाद में मामले में कथित संलिप्तता के लिए जलपल्ली क्षेत्र के तीन एआईएमआईएम नेताओं - अहमद सादी, अब्दुल्ला सादी और सालेह सादी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।