Hyderabad: ट्रैफिक जाम कम करने और रोड सेफ्टी बढ़ाने की कोशिश में, मलकाजगिरी पुलिस ने कमिश्नरेट में पीक आवर्स में भारी और मीडियम गाड़ियों की आवाजाही पर नई रोक लगाई है।
पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती ने शनिवार को ये आदेश जारी किए हैं। ये आदेश DCM, वैन, पानी के टैंकर, कंक्रीट मिक्सर ट्रक, लॉरी, JCB, ट्रैक्टर और प्राइवेट बसों जैसी गाड़ियों पर लागू होंगे। इन गाड़ियों को पीक टाइमिंग के दौरान खास रास्तों पर चलने की इजाज़त नहीं होगी, जो हर दिन सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर 3:30 बजे से रात 10:30 बजे तक तय है।
ट्रैफिक वॉल्यूम को देखते हुए यह कदम उठाया गया है
अधिकारियों के मुताबिक, यह फैसला ट्रैफिक वॉल्यूम में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए लिया गया है, जिससे अक्सर जाम लग रहा है, एक्सीडेंट का खतरा बढ़ रहा है और खासकर बिज़ी घंटों में पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है।
हालांकि, ये रोक TGSRTC बसों और स्कूल बसों पर लागू नहीं हैं, जिन्हें हमेशा की तरह चलने की इजाज़त है। बाकी सभी रोक वाली गाड़ियां नॉन-पीक आवर्स में सड़कों का इस्तेमाल कर सकती हैं, खासकर सुबह 11:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे के बीच, और रात 10:30 बजे से सुबह 7:30 बजे तक।
पहले से मंज़ूरी ज़रूरी है
अधिकारियों ने यह भी कहा कि रोक वाले घंटों में जिन गाड़ियों को चलना है, उन्हें मलकाजगिरी कमिश्नरेट के डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (ट्रैफ़िक I और II) से पहले से मंज़ूरी लेनी होगी।
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