बुजुर्गों की सहायता के लिए कानून: न्यायाधीश Keerthy Chandrika Reddy

Update: 2025-08-21 15:11 GMT
Illendu इल्लेन्दु:इल्लेन्दु न्यायालय की न्यायाधीश देवरपल्ली कीर्ति चंद्रिका रेड्डी ने कहा कि कानून बुजुर्गों का सहारा बनेंगे। गुरुवार को इल्लेन्दु मंडल विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में स्थानीय गोविंद केंद्र नंदू पेंशन भवन में विधिक जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। न्यायाधीश देवरपल्ली कीर्ति चंद्रिका रेड्डी ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि बेटे-बेटियों द्वारा बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल न करने के कारण उन्हें लाचारी का सामना करना पड़ रहा है। वे अपनी संपत्ति साझा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें प्यार और देखभाल प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि बेसहारा छोड़े गए बुजुर्गों के लिए कानून बनाए गए हैं। यदि जिला कलेक्टर या उपजिलाधिकारी के पास याचिका दायर की जाती है, तो जांच की जाएगी और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या मंडल विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करता है, तो उसे बिना किसी शुल्क के कानूनी सहायता मिल सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 144 के तहत भी राहत मिल सकती है। इस कार्यक्रम में इल्लेन्दु बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कम्पेल्ली उमामहेश्वर राव, महासचिव कीर्ति कार्तिक, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ वकील एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दसारी स्वामी दासु ने भाग लिया।
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